लॉकडाउन तोड़ने वालों को भेजें जेल, वायरलेस पर गूंजा डीएम-एसएसपी का निर्देश

लॉकडाउन तोड़ने वालों को भेजें जेल, वायरलेस पर गूंजा डीएम-एसएसपी का निर्देश


डीएम और एसएसपी मंगलवार सुबह 10 बजते ही वायरलेस पर ऑनलाइन हो गए। जिले के सभी थानों, पुलिसकर्मियों को लाइनअप किया। सभी को सामूहिक निर्देश दिया कि जो भी लॉकडाउन के प्रतिबंध तोड़ता नजर आये, उसे पकड़कर जेल भेजें। 


वायरलेस पर डीएम की आवाज गूंजी, कई दुकानें खुली होने की सूचना मिल रही है। जिस चौकी एरिया में दुकानें खुल रही हैं, वहां का चौकी इंचार्ज सस्पेंड होगा। जितनी भी पीआरवी गाड़िया हैं, वे जाकर मैसेज करें। केवल इमरजेंसी सेवाएं खुली रहेंगी। 


एसएसी ने कहा कि चाय-पान की सभी दुकानें पूरी तरह बंद कराएं। सभी चौकी और पीआरवी आदि इसे नोट कर लें। अभी इसे चेक कराया जाएगा, अगर दुकानें खुली मिलीं तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये क्लीयर मैसेज दिया गया था कि केवल मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे, दूध की दुकानें खुली रहेंगी, राशन की दुकानें खुली रहेंगी लेकिन कई दुकानें खुलने की सूचना आ रही है। 


अधिकारियों ने सब्जी मंडियों में भी भीड़ पर नाराजगी जाहिर की। कहा कि लोग मास्क पहन कर ही मंडियों में जाएं, यह सुनिश्चित की जाए।  सचेत भी किया कि हर पुलिसकर्मी खुद को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए लोगों की मदद करे। लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह पालन कराए। 


मुनाफाखोरी व जमाखोरी करने वालों पर होगी एफआईआर
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने 'कोरोना वायरस' की आपदा के दृष्टिगत नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं-आटा, चावल, दाल, खाद्य तेल, आलू-प्याज व अन्य सब्जियां, नमक, दूध, चाय, माचिस, रसोई गैस, मिट्टी तेल, पेट्रोल, डीजल इत्यादि की उचित मूल्य एवं मात्रा में बिक्री का आदेश दिया है। कहा कि जमाखोरी अथवा मुनाफाखोरी पर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी।


इन्हें न रोकें पुलिस 
डीएम ने निर्देशित किया है कि मिट्टी तेल, पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस, खाद्यान्न की जिले में निर्बाध आपूर्ति बनाये रखने के लिए उचित दर के दुकानदारों को दुकानें खोलने से और इन दुकानों से गल्ला लेने जा रहे कार्डधारकों/उनके परिवार के सदस्यों को न रोका जाए। इसके साथ ही मिट्टी तेल एजेंसियों, पेट्रोल/डीजल रिटेल के आऊटलेट व गैस एजेंसियों पर कार्यरत कर्मचारियों, वाहन चालकों के अलावा वाहन चालकों, हाकरों और डिलीवरीमैनों को न रोका जाय।  खाद्यान्न गोदामों पर भंडारण में प्रयुक्त होने वाली ट्रकों, गोदाम से उचित दर दुकानों पर डोर स्टेप डिलीवरी में लगे वाहनों के पास एजेसियों/कम्पनियों का परिचय/ पहचान पत्र है तो उनको भी आने-जाने दिया जाए।